राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (nfbs): Rashtriya Parivarik Labh Yojana ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी

Rashtriya Parivarik Labh Yojana (nfbs) ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी

केंद्रीय और राज्य सरकारों ने आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को मदद करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है, जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लक्षित करता है।

इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को 30 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से राज्य के निवासियों के लिए। परिवारों को इन लाभों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 के बारे में इस पोस्ट का उद्देश्य जानकारी देना है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, योग्यता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और संबंधित लाभों का विवरण शामिल है। 

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 क्या हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शुरू की है। इस योजना के लिए अब सरकार ने सहायता राशि को 30 हजार रुपये कर दिया है। लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को लक्षित करते हैं जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को समय से पहले खो दिया है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। विशेष रूप से, परिवार के सदस्यों की असामयिक मृत्यु के मामलों में सहायता दी जाती है। सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ देती है, जो ऑनलाइन आवेदन करके राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तक पहुंच देती है।

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। 
किसकी योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 
किसने शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। 
कब शुरू हुई। अक्टूबर 2020
आधिकारिक वेबसाइटhttps://nfbs.upsdc.gov.in/
लाभमुखिया की मृत्यु होने की दशा में
30000
/- की आर्थिक सहायता। 
वर्तमान स्थितिActive

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसा कि आप सब जानते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है और परिवार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है, उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपने व्यय का सामना करना पड़ता है राज्य सरकार ने इन सभी समस्याओं को देखते हुए Rashtriya Parivarik Labh Yojana शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है, उनके परिवारों को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस पारिवारिक लाभ योजना से धन प्राप्त करके लाभार्थी एक सुखद जीवन यापन कर सकते हैं।और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (https://nfbs.upsdc.gov.in) के लाभ

Parivarik Labh Yojana के लाभों की बात करें तो यह सिर्फ गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है। BPL परिवारों को इससे बहुत लाभ मिलता है। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक योजना से क्या लाभ मिलते हैं। 

  • यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और ऊपर बताए गए सभी योग्यताओं को पूरा किया है, तो आप एकमुश्त 30000/- पाने के योग्य होंगे।
  • यदि इस योजना के तहत कोई आवेदन प्राफ्ट होता है, तो उसे 45 दिनों के अंदर जमा करना होगा।
  • ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इस योजना से लाभ उठाएंगे।
  • प्राफ्ट क्लेम राशि को योजना के तहत सीधे बैंक खाते में dbt के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के लिए पात्र कौन हैं?

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 का उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवारों को कुछ विशिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार राज्य सरकार की योजना से लाभ उठाते हैं।
  • योजना के लाभ के लिए अर्हता पाने के लिए आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • योजना के लिए पात्र परिवारों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, शहरी परिवारों की वार्षिक आय 56,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण परिवारों को 46,000 रुपये से कम की वार्षिक आय(Annual Income) की आवश्यकता है।

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 के लिए जरुरी दस्तावेज 

उत्तर प्रदेश में रहने वाले और राज्य सरकार की Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 से लाभ लेने के इच्छुक परिवारों के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए:

  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सक्रिय मोबाइल नंबर

Rashtriya Parivarik Labh Yojana :nfbs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को नीचे दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

Step 01: पंजाब के सामाजिक सुरक्षा विभाग के आधिकारिक राज्य पोर्टल पर आवेदक को जाना होगा।

Step 02: यदि आवेदक नया उपयोगकर्ता है, तो उसे “नया उपयोगकर्ता” टैब पर क्लिक करना होगा; 

Step 03: उसे अपने क्रेडेंशियल (credentials proof) के साथ लॉगिन करना होगा। आवेदक को अपनी प्रोफ़ाइल पहली बार लॉग इन करते समय अपडेट करना होगा।

Step 04: फिर, आवेदक को “नया आवेदन” लिंक पर क्लिक करना होगा।

Step 05: लिंक पर क्लिक करने पर, आवेदक को सभी विभागीय सेवाओं को देखने के लिए चुनना होगा।

Step 06: फिर, आवेदक को ऑनलाइन फ़ॉर्म में आवेदन अनुभाग पर क्लिक करना होगा और फिर सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

Step 07: फिर ऊपर सूचीबद्ध सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करें। आगे के संदर्भ के लिए एक पावती आवेदक को सबमिट करने पर मिलेगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना इस प्रकार है।

Step 01: योजना दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-III (पृष्ठ संख्या 47)/Annexure-III (Page No. 47) में दिए गए आवेदन पत्र को प्रिंट करें।
https://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) से मुफ्त में मिलता है।) 

Step 02: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित नामित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र भेजे जाना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र भरना होगा और आयु, आय, स्थिति, पता और मृत्यु का प्रमाण संलग्न करना होगा। ब्लॉक स्तरीय मंजूरी समिति को सूचियों को समेकित करने के लिए पूरा मामला संबंधित TSWO को प्रस्तुत किया जाना है। फिर मामलों को DSWO को मंजूरी के लिए जिला स्तरीय मंजूरी समिति (महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग) को भेजा जाता है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में आपको इस लेख में सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं अगर आप अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। 18004190001 टेलीफोन फ्री नंबर है।

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निष्कर्ष 

उत्तर प्रदेश सरकार की Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 एक फायदेमंद योजना है। यह नुकसान झेलने वाले परिवारों को धन देता है। यह धन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। अब आप इस योजना से आपको मिलने वाली राशि को जानते होंगे। हमने इस पोस्ट में बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन की स्थिति को कैसे देखें। हमें आशा है कि आप यह जानकारी पसंद करेंगे।

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